चुकीचे क्षेत्र व एकक चुकीचे असलेले ७/१२ – अहवाल २१ दुरुस्त करणे बाबत
मार्गदर्शक सुचना क्रं.१३० क्र.रा.भू.-४ /रा.स./ मा. सु. क्रं.१३०/२०२०
जमाबंदी
आयुक्त आणि संचालक भूमि
अभिलेख (म.राज्य) पुणे
यांचे कार्यालय,
पुणे, दिनांक - २२.०१.२०२०
प्रति,
डिस्ट्रीक डोमेन एक्सपर्ट
तथा
उपजिल्हाधिकारी (सर्व)
विषय – चुकीचे एकक व क्षेत्र नमूद असलेले ७/१२ - अहवाल २१ दुरुस्त करणे बाबत
ई-महाभूमी तथा डिजिटल
इंडिया भूमी अभिलेखांचे आधुनिकीकरण कार्यक्रमा अंतर्गत विकसित ई-फेरफार प्रणालीतून अचूक ७/१२ व खाते उतारा मिळण्यासाठी ODC अहवाल १ ते ४१ मधील ७/१२
मध्ये विसंगती निर्माण करणारे अहवाल निरंक करणे आवश्यक आहे त्या पैकी ODC अहवाल
२१ हा एक
प्रमुख अहवाल आहे.
अहवाल २१ मध्ये चुकीचे क्षेत्र व एकक चुकीचे असलेले ७/१२ स.न. दर्शविले जातात जे शेतीचे ७/१२ मध्ये क्षेत्र बिनशेती रकान्यात नमूद करून एकक मात्र हे.आर.चौ.मी मध्ये
नमूद केले आहे असे तसेच ज्या बिनशेती च्या ७/१२
मध्ये क्षेत्र जिरायत, बागायत , तरी , वरकस
इत्यादी मध्ये नमूद केलेले आहे मात्र एकक आर चौ.मी मध्ये नमूद केले आहे असे ७/१२
दिसून येतात . थोड्यात ज्या ७/१२ वर एकक व क्षेत्र नमूद करणेचे रकाने या पैकी एक
किंवा दोन्ही चुकीचे आहेत असेच ७/१२ या अहवाल २१ मध्ये नमूद केलेले दिसून येतात .
अहवाल २१ मध्ये नमूद असलेले
७/१२ मध्ये १) आर.चौ.मी. एकक असलेले व लागवडी
लायक मध्ये क्षेत्र नमूद असलेल्या विसंगत
७/१२ ची संख्या सुमारे १९३५ व २) हे.आर. एकक असलेले व बिनशेती रकान्यात क्षेत्र
नमूद असलेल्या विसंगत ७/१२ ची संख्या सुमारे २५६९६ असल्याचे दिसून येते. हे दोन्ही ही प्रकार अयोग्यच असून त्याची
दुरुस्ती करणे साठी नक्की चूक कश्यात आहे ? एकक
मध्ये किंवा क्षेत्र नमूद केलेला रकाना हे हस्तलिखित ७/१२ तपासूनच निर्यय घेता
येईल. हा अहवाल दुरुस्त करणेसाठी
जर एकक चुकले असेल तर कलम १५५ च्या आदेशाने दुरुस्ती पर्यायामध्ये कलम १५५ च्या
आदेशाने एकक दुरुस्ती व जर क्षेत्र भरण्याचा रकाना चुकला असल्यास कलम १५५ च्या
आदेशाने दुरुस्ती पर्यायामध्ये कलम १५५ च्या आदेशाने क्षेत्र दुरुस्ती हा पर्याय वापरून तहसीलदार यांचे user creation मधून मान्यता
घेतले नंतरच परिशिष्ट क स्वाक्षरीत करून
घेवून दुरुस्ती करता येईल त्यासाठी नक्की दुरुस्ती काय करायची आहे ? हे
मुळ ७/१२ पाहूनच ठरविता येईल ह्याची नोंद घ्यावी.
चुकीचे एकक व क्षेत्र
नमूद असलेले ७/१२ – ( अहवाल २१)
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Date
24.01.2020
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विभाग
|
जिल्हा
|
एकूण सर्व्हे क्रमांक
|
आर.चौ.मी. एकक असलेले व लागवडी लायक
मध्ये क्षेत्र नमूद असलेल्या विसंगत ७/१२
ची संख्या
|
हे.आर. एकक असलेले व बिनशेती रकान्यात क्षेत्र नमूद असलेल्या विसंगत ७/१२ ची
संख्या
|
पुणे
|
पुणे
|
1489033
|
1028
|
126
|
सोलापूर
|
1183365
|
382
|
58
|
|
सातारा
|
1431247
|
4806
|
60
|
|
कोल्हापूर
|
1076024
|
1956
|
102
|
|
सांगली
|
841655
|
1708
|
34
|
|
पुणे
|
6021324
|
9880
|
380
|
|
नागपूर
|
नागपूर
|
805131
|
2899
|
118
|
भंडारा
|
575038
|
3027
|
53
|
|
गोंदिया
|
578554
|
652
|
19
|
|
गडचिरोली
|
348430
|
747
|
1
|
|
चंद्रपूर
|
692292
|
982
|
294
|
|
वर्धा
|
484019
|
1004
|
136
|
|
नागपूर
|
3483464
|
9311
|
621
|
|
नाशिक
|
नाशिक
|
1244221
|
1361
|
18
|
नंदुरबार
|
390351
|
185
|
12
|
|
धुळे
|
593980
|
753
|
106
|
|
अहमदनगर
|
1273104
|
584
|
43
|
|
जळगाव
|
1201157
|
1272
|
46
|
|
नाशिक
|
4702813
|
4155
|
225
|
|
औरंगाबाद
|
औरंगाबाद
|
294295
|
9
|
0
|
नांदेड
|
458622
|
17
|
0
|
|
हिंगोली
|
180858
|
0
|
1
|
|
परभणी
|
221944
|
0
|
0
|
|
जालना
|
243817
|
1
|
0
|
|
बीड
|
454791
|
6
|
3
|
|
लातूर
|
281558
|
13
|
0
|
|
उस्मानाबाद
|
291966
|
1
|
2
|
|
औरंगाबाद
|
2427851
|
47
|
6
|
|
कोकण (मुंबई)
|
ठाणे
|
644092
|
81
|
32
|
मंबई उपनगर
|
47989
|
0
|
0
|
|
रायगड
|
1150570
|
598
|
131
|
|
रत्नागिरी
|
2089263
|
471
|
88
|
|
सिंधुदुर्ग
|
1625882
|
78
|
78
|
|
पालघर
|
495311
|
60
|
15
|
|
कोकण (मुंबई)
|
6053107
|
1288
|
344
|
|
अमरावती
|
अमरावती
|
708443
|
375
|
130
|
यवतमाळ
|
646900
|
228
|
36
|
|
बुलडाणा
|
564313
|
175
|
52
|
|
अकोला
|
359671
|
66
|
88
|
|
वाशिम
|
258359
|
170
|
53
|
|
अमरावती
|
2537686
|
1014
|
359
|
|
एकूण
|
25226245
|
25695
|
1935
|
वरील
प्रमाणे एकूण २७६३१ क्षेत्र व एकक चुकीचे असलेले ७/१२ दुरुस्त केले नंतरच असे ७/१२ डिजिटल स्वाक्षरीत करता येतील
व तरच अश्या सर्वे वर दस्त नोंदणी किंवा फेरफार घेता येतील ह्याची नोंद घ्यावी. हे सर्व ७/१२ दुरुस्त
करणेत आले असल्याची खात्री तहसिलदार व उप विभागीय अधिकारी यांनी करावी.
सोबत – जिल्हा
निहाय व गाव निहाय चुकीचे एकक व क्षेत्र नमूद असलेले ७/१२ ची यादी जोडली आहे.
सदरच्या
मार्गदर्शक सूचना सर्व संबंधितांचे निदर्शनास आणाव्यात ही विनंती
(रामदास जगताप)
राज्य
समन्वयक, ई फेरफार प्रकल्प
जमाबंदी
आयुक्त कार्यालय, पुणे
प्रत- मा.उपआयुक्त (महसूल) (सर्व) यांना
माहितीसाठी सादर.
प्रत - अधीक्षक
भूमी अभिलेख (सर्व) यांना
माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी.
प्रत- उपविभागीय
अधिकारी-(सर्व) यांना माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी.
प्रत- तहसिलदार-(सर्व) यांना
माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी.
प्रत - उप
अधीक्षक भूमी अभिलेख (सर्व) यांना
माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी.
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